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25 दिसम्बर दिल्ली चलना है, आजाद सेना का सवर्ण महा पंचायत का ऐलान

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Date 25 October 2020,  Shyam Joshi  कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि एससी-एसटी एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पर मोदी सरकार ने एक विधेयक के जरिये इसे पलट दिया क्या है SC ST एक्ट ? SC ST के लोगों की सुरक्षा के लिए एससी एसटी एक्ट 1 सितम्बर 1989 में संसद द्वारा पारित किया था।एससी एसटी एक्ट को पूरे देश में 30 जनवरी 1990 को लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा मुहैया कराना है तथा इनके खिलाफ समाज में फैले भेदभाव और अत्याचार को रोकना है। SC ST 1989 के मुख्य प्रावधान: - १- जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर शीघ्र ही मामला दर्ज हो जाता है- २ इनके खिलाफ होने वाले मामलों की जांच का अधिकार इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी के पास रहता है ३- केस दर्ज हो जाने की स्थिति में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है ४- एससी/एसटी मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी ५- सिर्फ हाईकोर्ट से ही इस मामले में जमानत मिल सकती है ६- अत्याचार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और कानूनी मदद दी जाती है  लेक